🌹🙏❣❣❣❣❣🇮🇳❣❣❣❣❣✍🌹 आज आपको भारतीय संविधान का भाग एक पढ़ाते है।इसमे संघ के नाम की प्रस्तावना और राज्यक्षेत्र का विस्तृत उल्लेख किया गया है। 1. संघ का नाम और राज्यक्षेत्र-- (1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा । [1][(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं|] (3) भारत के राज्यक्षेत्र में,– (क) राज्यों के राज्यक्षेत्र, [2][(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और] (ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो आर्जित किएं जाएं समाविष्ट होंगे । 2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना–संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी । [3]2क. [सिक्किम का संघ के साथ सहयुक़्त किया जाना।]--संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) निरसित। 3. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन–संसद्, विधि द्वारा– (क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों