🌹🙏❣❣❣❣❣🇮🇳❣❣❣❣❣✍🌹 आइये आज जाने भारतीय संविधान भाग 6 अध्याय 3 अनुच्छेद 172 से 177 तक। 172 राज्यों के विधान–मंडलों की अवधि–(1) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथमअधिवेशन के लिए नियत तारीख से [24][पाँच वर्ष]तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और 1[पाँच वर्ष]की उक्त अवधि की समाप्ति का फरिणाम विधान सभा का विघटन होगा : परंतु उक्त अवधि को,जब आफात् की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा । (2) राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा,किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक -तिहाई सदस्य संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवॄत्त हो जाएंगे । 173. राज्य के विधान–मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति किसी राज्य में विधान-मंडल के किसी स्थान को भरन