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वीर कोन ? जो कर्तव्य से वीर हो वीर है। जो मन का साफ हो वो वीर है। जो निर्भीक हो वो वीर है। जो झुझारू हो वो वीर है। जो युद्ध कला में निपुण हो वो वीर है। जो अधिकारों के प्रति सशक्त हो वो वीर है। जो बाधाओं को पार करना जानता है वो वीर है। जो मन को बांधता है वो वीर है। जो इंद्रियों पे विजय पा जाता है वो वीर है। जो सच लिखता है वो वीर है। जो सच बोलता है वो वीर है। जो सच के साथ खड़ा होता है वो वीर है।जो कमजोर को सहारा देने में सक्षम है वो वीर है। जो दीन दुखियों कमजोरों के लिये लड़ता है वो वीर है। जो धर्म रक्षक है वो वीर है। जो समाज सेवी है वो वीर है। जो निर्धनों का सहारा है वो वीर है। जो न्याय प्रिय है वो वीर है। जो न्याय व्यवस्था में न्याय के लिए खड़ा हैं वो वीर है। जो बहु बेटियों बहनों की अस्मत की हिफाज़त करता है वो वीर है।जो ईश्वर की बनाई इस मायानगरी को भेदने की क्षमता रखता है वो वीर है। जो बच्चों को उत्तम ज्ञान देता है वो वीर है। जो अपनी सरहदों की हिफाज़त में लगा है वो वीर है। जो कुटुम्भ का रक्षक है वो वीर है। जो निर्भीक है वो वीर है। जो अपने परिवार को महफूज़ हर हाल में रखता है वो वीर है। जो पर्वतों नदियों आकाश पे विजय प्राप्त करता है वो वीर है। जिसने डर को मिटा दिया हो वो वीर है। जो इस प्रकृति सृष्टि का वफादार है वो वीर है।हर क्षेत्र में उसे साधने वाले वीरों की उपाधि से ही नवाज़े जाते है। ये हर तरफ हर दिशा में अपने अस्तित्व का एहसास कराते है। ये वीर शूर वीर रणवीर कान्तिवीर क्रांतिवीर धनवीर ज्ञानवीर ब्रह्मवीर धर्मवीर कुलवीर राजवीर आदि आदि ख्याति लिए है। इन वीरों की वजह से ही हम बेहतर समाज में सुरक्षित है। आओ हम भी किसी एक वीरता को अपनायें। एक बेहतर समाज के लिए अपना सामाजिक धर्म निभायें। चलो भाई हम सब क्यों न कोई एक वीर बन जायें।
जय हिंद।
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शुभ रात्रि।
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🌹🙏❣❣❣❣❣🇮🇳❣❣❣❣❣✍🌹 भारतीय संविधान भाग 9 अनुच्छेद 243 घ। 243 घ. स्थानों का आरक्षण–(1) प्रत्येक पंचायत में– (क) अनुसूचित जातियों ;और (ख) अनुसूचित जनजातियों, के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात , उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशकक़्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे। (2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति , अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे । (3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए ...
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