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नरेन्द्र चंचल की बड़ी मशहूर भेंट है' चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है'। और मैने इसे जीवन में बहुत अच्छे से जिया है। मुझे याद है हम श्री निवास पुरी रहा करते थे। कालका माई का द्वार हमारे घर से शायद 3 से 4 किलोमीटर रहा होगा। में स्कूल में पढ़ता था। नवरात्रे आते ही माँ का दरवार सज जाता था।बड़ा सुंदर मेला लगा करता था। कालका जी का नवरात्री मेला दूर दूर से लोग देखने आते थे। बचपन था भक्ति का ज्यादा पता नही था। मेरे दो तीन लक्ष्य होते थे। एक फोटो खिचवाना दूसरा कचौड़ी आलू की सब्ज़ी खाना और तीसरा अगर तीर निशाने पे लगे तो माँ से खिलौना खरीदवाना। माता के दर्शन का लाभ माँ की भक्ति की बदौलत मिल ही जाता था। हम घर से पैदल आया करते थे।कालका जी की पहाड़ी पार कर के। दर्शन करते। और मंदिर के बिल्कुल बाहर मिठाई की दुकान थी उसपे कचौड़ी बिका करती थी वो दुकान आज भी वहीं वैसी ही है। मुह में पानी घर से चलते ही आ जाता था। माँ भक्ति वश जा रही थी हम जीभ जे स्वाद वश उंगली पकड़े थे। सालों साल ये सिलसिला चला। हर शारदीय नवरात्रे की एक फोटो आज भी घर में मौजूद है। माँ की श्रद्धा वश बुलावा हर बार आता रहा। कुछ बड़े हुए शहर बदल गया। में कॉलेज पहुंचा तो तकदीर देखिये माँ के मंदिर के समीप ही मेरा कॉलेज। जब तक भी माता का बुलावा कुछ मेरी अपनी वजह से भी आता रहा। समय बदला। जीवन की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी सालों मंदिर के सामने से गुजरता रहा। दूर से माथा टेकता रहा पर माँ ने दरवार नही चढ़ने दिया।बहुत समय बाद कुछ सुखना मांगी। दोस्तों के रूप में माँ ने प्यार भेजा। दोस्तों की मदद से काम सम्पन हुआ। दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। और माँ ने आज अपने चरणों में बुला लिया। खुला दरबार खुले दर्शन। जी भर के निहारा मन से भजा और आरती का आनंद लिया। आज कचौड़ी आड़े नही आई। फ़ोटो का दौर खत्म हो चुका। खिलोने अब मेरे खेलने की चीज़ रहे नही। भक्ति को बुलावा आ गया । तुछ इंसान अपनी अरदास लिए माँ के दरबार पहुंच गया और बोला' चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है'। जय माता दी।
जय हिंद
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शुभ रात्रि।
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🌹🙏❣❣❣❣❣🇮🇳❣❣❣❣❣✍🌹 भारतीय संविधान भाग 9 अनुच्छेद 243 घ। 243 घ. स्थानों का आरक्षण–(1) प्रत्येक पंचायत में– (क) अनुसूचित जातियों ;और (ख) अनुसूचित जनजातियों, के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात , उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशकक़्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे। (2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति , अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे । (3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए ...
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