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कुछ भी हो जाये ये मेरी नींद नही टूटनी चाहिये।
सामने दौलत पड़ी हो चाहे अप्सरा खड़ी हो भले।।
मुकद्दर बहुत बेहतर हो या ऐश्वर्य द्वार खड़ा हो।
कुछ भी हो जाये नींद नही टूटनी चाहिये।।
बालाएँ रिझाती हो सोमरस मन पिघलाता हो।
धूम्रपान भीतर समाने को आतुर हो मन तैश खाता हो।
कुछ भी हो जाये मेरी ये नींद नही टूटनी चाहिये।।
दोस्त बहकाने को प्रयत्नशील हो या माहौल ही रंगीन हो।
बेईमानियों का चारों और मेला लगा हो नोट नाचते हो।।
झूठ मन बहलाने को आतुर हो फरेब की चादर रखी हो।
कुछ भी हो जाये दोस्तो ये नींद नही टूटनी चाहिये।।
अविद्या मेरेे चारो और फैली मुझे ललचा लूटने को तैयार हो।
रिश्ते फरेब कर लूटने मारने के मंसूबो से तैयार होते हो।।
छल कपट की दुर्गंध मेरे भीतर समाने को आतुर हो।
कुछ भी हो जाये मगर मेरी नींद नही टूटनी चाहिये।।
धोखे हर वक़्त मेरे पे सवार होने को प्रयत्नशील हो।
व्यवस्थाएं मुझे बहकाने के लिए यत्नशील हो।।
अकाल मुझे काल के ग्रास से निगलने को कार्यशील हो।
कुछ भी हो जाये यार मेरी ये नींद नही टूटनी चाहिये।।
ये नींद है मेरी सचाई की जिसे मैं उम्र भर सोने को आतुर हूँ।
क्या अच्छा क्या बुरा क्या शांति क्या तूफान ।।
क्या राजा क्या रंक क्या मोहब्बत क्या नफरत।
ये डिग्रियां मुझे डिगा नही सकती क्योंकि ये नींद नही टूटनी चाहिये।।
मैं इस नींद के लिए बरसो से भीतर यत्नशील हूँ।
अब जा के कही आयी है सोने दो मुझे न जगाओ इससे ।।
जागते ही मेरे भीतर इंसान जाग उठता है ।
ये नींद लगे तो मुझमें खुदा का वास होता है।।
दोस्तो कुछ भी हो जाये ये हसीन नींद नही टूटनी चाहिये।
इस इख्लास के हसीन ख्वाब और गहरे हों।।
खजालत ए मुहब्बत से भरे सपने और रंगीन हो।
मेरे अदब आदाब में मेरी अब्सार अब्द तक मूंदी रहे।।
क्या है ना के दोस्तो कुछ ख्वाब हमने नींद से पाले है।
तो अब आने दो इसे मुनासिब येही है ये नींद अब टूटनी नही चाहिये।।
जय हिंद।
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शुभ रात्रि।
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🌹🙏❣❣❣❣❣🇮🇳❣❣❣❣❣✍🌹 भारतीय संविधान भाग 9 अनुच्छेद 243 घ। 243 घ. स्थानों का आरक्षण–(1) प्रत्येक पंचायत में– (क) अनुसूचित जातियों ;और (ख) अनुसूचित जनजातियों, के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात , उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशकक़्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे। (2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति , अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे । (3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए ...
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