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ये मास्टर जी भी बड़े कमाल के होते है जनाब।
जहां मौका मिलता है शिक्षा दे डालते है बस ।।
वक़्त का तकाजा है और मास्टर बदल गए है।
विद्यार्थी वही के वही ढोर से कुछ रह गये।।
मास्टर पढ़ाने से कहीं बड़ा चूक गए है।
विद्यार्थी नटखट के नटखट बेपरवाह रह गए।।
मास्टर आज कल ट्यूशन के ज्यादा एक्सपर्ट हो गए है।
विद्यार्थी बेचारे बिना टीयूशन बेकार हो गए है।।
मास्टर के डंडे से क्या खौफ आता था हमको।
आज कल तो मास्टर ही घबराये फिरत रहे है।।
कभी हमे चोक डंडी छिटी डंडे का खौफ खाया करते थे।
आजकल तो सुना है अपन के बापू की चलती है।।
पहले शिक्षक विद्यार्थी का पहला अधिकारी हुआ करता था।
आजकल तो माता पिता ही स्कूल में अधिकारी बने बेठे है।।
प्रार्थना के साथ हमे व्यवहारिक ज्ञान रोज मिलता था।
आज व्यवहार तो बच्चे छोड़ अब सब मास्टर भी भूले बेठे है।।
हम पड़ा करते थे शिक्षार्थ आइये सेवार्थ जाईये।
अब तो पैसे लगाइये अच्छा स्कूल बच्चे के नाम लिखाइये।।
किसे पड़ी है तुम्हें समग्र शिक्षार्थ करने की।
जब कोचिंग की किताब ही सब मूल हुई जाती है।।
हम तो आज भी वही मास्टर शिक्षक ढूंढ़ रहे है।
जो हाथ आयी वो भी कोई पैसे बनाने की मशीन ही दिखी।।
इसीबीच उबहुत ढूंढा के कोई ज्ञान दान मास्टर ही मिल जाये।
मिले तो सही और कहते पाये गये "आप का बच्चा पड़ने में और अच्छा हो सकता है जरा मेरी मार्किट वाली क्लास में भेज देना।ये मेरा पर्सनल नंबर है अपना भी दिजीये मैं बात कर लूंगा"।।
मैं अभी भी एक विद्वान शिक्षक ढूंढ़ रहा हूँ।
जय हिंद।
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शुभ रात्रि।
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🌹🙏❣❣❣❣❣🇮🇳❣❣❣❣❣✍🌹 भारतीय संविधान भाग 9 अनुच्छेद 243 घ। 243 घ. स्थानों का आरक्षण–(1) प्रत्येक पंचायत में– (क) अनुसूचित जातियों ;और (ख) अनुसूचित जनजातियों, के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात , उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशकक़्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे। (2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति , अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे । (3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए ...
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