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उसके अंदाज़ ही अलग है।
चाहतें बहुत है पर दबा रखी है।
मन उड़ना चाहता है मगर कैद कर रखा है।
दिल मचलाता है पर बांध रखा है।
मन मे ख्याल उमड़ते उनका गला घोंट रखा है।
ऐसे न जाने कोन सी जिंदगी जी रहे है कुछ लोग।
अपने को जैसे तिरस्कार भागी रखा है।
फिर मन करता कोई तो समझे।
फिर दिल करता कोई तो सुने।
फिर रूह चाहती कोई तो पास बैठे।
इन सब मे इच्छायें बेहद दबी हुई सी है।
दिलअपनी कुर्बानियों का हिसाब मांगता फिर रहा है।
रिश्ते सब तुममे त्याग ढूंढते है।
बाकी सब अपनी अपनी सेवा ढूंढते है।
तुम भी किसी का हिसाब दे कंधा ढूंढते हो।
फिर सोचते हो बहुत सोचते हो।
किस किस के लिए करू।
किस किस के लिए जियूँ।
किस किस के लिए सहूँ।
कोई तो मेरा भी हो जिससे ये सब कहूँ।
फिर कहती ही मेरा तोे अंदाज़ अलग है।
सब रिश्ते निभाने मुझ में लिखे है।
सब की जरूरत मैं हूँ।
सब की सेवक भी मैं हूँ।
बस मुझे कौन जाने ये कहाँ लिखा है।
मन मनोस के रह जाती हूँ।
कभी मन मे चीखती चिल्लाती हूँ।
अपने से कह अपने से ही सुन लेती हूँ।
बस दुनिया के लिये लड़ते खुद से हार जाती हूँ।
इसलिये अबला नारी कहलाती हूँ।
फिर सोचती हूँ किस से कहूं।
पर क्यों कहूँ।
क्या रखा है उसे समझाने में।
जिसको मेरी कद्र नही जमाने मे।
क्यों न मैं अपने से ही सवरूँ।
अपने लिये ही सवरूँ।
अपने को देखू और मुस्कुराऊँ।
क्यों न अपनी सहेली खुद बन जाऊं।
सारी खुशियां मन की ताकत से अपने मे समाउँ।
दुनिया कुछ भी कहें मैं क्यों अबला कहलाऊँ।
जय हिंद।
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शुभ रात्रि।
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🌹🙏❣❣❣❣❣🇮🇳❣❣❣❣❣✍🌹 भारतीय संविधान भाग 9 अनुच्छेद 243 घ। 243 घ. स्थानों का आरक्षण–(1) प्रत्येक पंचायत में– (क) अनुसूचित जातियों ;और (ख) अनुसूचित जनजातियों, के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात , उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशकक़्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे। (2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति , अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे । (3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए ...
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