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इन देश के नेताओं से हर कोई बचके रहे।
इनकी बुद्धि हमेशा सामने पड़ते ही सतर्क रहें।
चालों चलने में नेता सदा बहुत व्यस्त रहें।
हर वक़्त सिर्फ अपना ही सोचत मस्त रहें।
जान सबसे कीमती बस इनकी ही बनी रहे।
बाकी कोई मरे इनको काहे फर्क पडता रहे।
इनका काम इतना की बस ताक़त हाथ मे रहे।
साम दण्ड भेद विद्या सब इनके आगे पानी भरे।
जनता सदा डंडे से हाँकी इनसे लगी चिपकी रहे।
सिपाही मुस्तैद हमेशा सलूट मारता इन्हें रहे।
सीमा पे जवान इनका जोश देखता देखता रहे।
अपनी जान इनकी नाकामियों पे देता रहे।
सवाल पे अपनी छोड़ दूसरे की ये सुनाता रहे।
हर शख्स को जलेबी सी बातों में उलझाता रहे।
फिर कहे था जलेबी सा सीधा पर था बड़ा मीठा।
कोन है इस दुनिया मे जिनको इन्होंने नही लूटा।
कोई बात का झूठा कोई अपनी औकात का झूठा।
कोई चोर तो कोई बड़ा सीनाजोर नज़र जाता।
कुल मिला के नेता बड़ा ताक़तवर कहलाता।
कुछ समझदार इनसे बच निकल जाते।
बाकी सब इनकी लच्छेदार में उलझ जाते।
भाषण बड़ा जोर जोर से दे कर जाते।
हर बार नया वायदा कर पुराने सब भुला जाते।
शहीदों की चिंताओं पे मगरमच्छी आंसू बहाते।
थोड़ी देर में हंसते मख़ौल उड़ाते नज़र आते।
ये नेता अपना भला कर ले इसी में नज़र आते।
सत्ता के मोह को भूल कर भी ये भूल नही पाते।
इसीलिए ईमान से ईमान के पक्के नेता कहलाते।
फिर कहता हूँ देश के नेताओं से हर कोई बचके रहे।
इनकी बुद्धि हमेशा सामने पड़ते ही हमेशा सतर्क रहें।
जय हिंद।
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शुभ रात्रि।
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🌹🙏❣❣❣❣❣🇮🇳❣❣❣❣❣✍🌹 भारतीय संविधान भाग 9 अनुच्छेद 243 घ। 243 घ. स्थानों का आरक्षण–(1) प्रत्येक पंचायत में– (क) अनुसूचित जातियों ;और (ख) अनुसूचित जनजातियों, के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात , उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशकक़्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे। (2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति , अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे । (3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए ...
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