आज लेखनी के सात सौ दिन पूरे हुए।एक लक्ष्य साधा था पूर्ण हुआ।
जबरदस्ती बहुत मित्रो को पढ़ने को भेजा। बहुतों ने प्यार से फालतू कह के बंद भी करा दिया। मन रोशन रहा।कलम चलती रही।लक्ष्य सधने लगा।आप सब का इस यात्रा में धन्यवाद।आप सब मेरे ब्लॉग पोस्ट
https://rajeevkumarprasher.blogspot.com/2019/02/blog-post_20.html?m=1 पे जा कर मेरे लेख मन करे तो पड़ सकते है।सहने के लिये धन्यवाद।मन से आदर सम्मान। भूल चूक माफ। यात्रा जारी रहेगी।धन्यवाद।
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रोज रोज कुछ गुनगुनाते रहे तुझे याद करते रहे।
मन मनाते रहे दिल बहलाते रहे तुझे याद करते रहे।
वादियों में तुझे ढूंढते रहे मन मनाते रहे तुम याद आते रहे।
हम सोच सोच मुस्कुराते रहे दिल बहलाते रहे।
जिधर देखते हम तुझे नज़र के सामने पाते रहे।
मंद मंद कहीं ख्यालों में गुम तुम्हे याद करते रहे।
एहसास जागते रहे हमे जगाते रहे तुम पास आते रहे।
सपनो की दुनिया मे तुम्हे ढूंढते ढूंढते गुम होते रहे।
गुनगुनाते रहे मुस्कुराते रहे होश भूलते भुलाते रहे।
तुम याद आते रहे हमे सुहाते रहे सपने लाते रहे।
तुम्हारी मस्त अदाएं लुभाती रही मन बहलाती रही।
हमे तुम्हारी और खींच खींच लाती रही याद आती रही।
रोज रोज कुछ गुनगुनाते रहे तुझे याद करते रहे।
मन मनाते रहे दिल बहलाते रहे तुझे याद करते रहे।
दिल की सुनते रहे मन की कहते रहे याद करते रहे।
तुम दूर जाने की कोशिश करते रहे हम बुलाते रहे।
मन मनाते रहे दिल बहलाते रहे तुझे याद करते रहे।
जय हिंद।
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शुभ रात्रि।
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🌹🙏❣❣❣❣❣🇮🇳❣❣❣❣❣✍🌹 भारतीय संविधान भाग 9 अनुच्छेद 243 घ। 243 घ. स्थानों का आरक्षण–(1) प्रत्येक पंचायत में– (क) अनुसूचित जातियों ;और (ख) अनुसूचित जनजातियों, के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात , उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशकक़्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे। (2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति , अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे । (3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए ...
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