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भारतीय संविधान भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 131 से 135 तक

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भारतीय संविधान भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 131 से 135 में न्यायालय की  प्रारंभिक अधिकारिता उसके निर्णय और निर्णय को लेकर अपील पे पूरी न्यायिक प्रकिर्या समझाई गयी है।अधिकार क्षेत्र का भी वर्णन है।आप पढ़े बहुत से मीडिया में चलत्ते मुकदमों पे कुछ रोशनी पड़ जाये शायद।चलिये जाने इसे...
131. उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता--इस संविधान के उपबंधों  के अधीन रहते हुए,--
(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या
(ख) एक  ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक  या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या
(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच,
किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में (विधि का या तथ्य का) ऐसा  कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिस पर  किसी विधिक अधिकार का आस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो और वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन  करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी :
[53][ परन्तु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्फन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले  की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्रवर्तन में है या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं   होगा ।]
[54]131क. [केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता ।]--संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 4 द्वारा (13-4-1978) से निरसित ।
132. कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता--(1) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री  या अंतिम आदेश की अपील  उच्चतम न्यायालय में होगी [55][यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134क के अधीन प्रमाणित कर देता है] कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है ।
[56]* * * *
(3) जहां ऐसा प्रमाणपत्र दे दिया गया है [57]* * * वहां उस मामले में कोई फक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील  कर सकेगा कि पूर्वोक्त  किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है 5* * * ।
स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए , “अंतिम आदेश”पद के अंतर्गत ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने वाला आदेश है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिाश्चित किया जाता है तो, उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए  पर्याप्त होगा ।
133. उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता—[58][(1) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील  उच्चतम न्यायालय में होगी [59][यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि]--
(क) उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है ; और
(ख) उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है ।]
(2) अनुच्छेद 132 में किसी बात के होते हुए  भी, उच्चतम न्यायालय में खंड (1) के अधीन अपील  करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान् प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है ।
(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए  भी, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे ।
134. दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता--(1) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि--
(क) उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुकक़्त व्यक्ति की दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मॄत्यु दंडादेश दिया है ; या
(ख) उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने  पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुकक़्त व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया है और उसको मॄत्यु दंडादेश दिया है ; या (ग) वह उच्च न्यायालय [60][अनुच्छेद 134क के अधीन प्रमाणित कर देता है] कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है :
(2) संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्चन्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए
गए  किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए , जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट  की जाएं, ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी ।
[61][134क. उच्चतम न्यायालय में अपील  के लिए  प्रमाणपत्र  --प्रत्येक उच्च न्यायालय, जो अनुच्छेद 132 के खंड (1) या अनुच्छेद 133 के खंड (1) या अनुच्छेद 134 के खंड (1) में निर्दिष्ट  निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित  करता है या देता है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, इस प्रश्न का अवधारण कि उस मामले के संबंध में, यथास्थिति, अनुच्छेद 132 के खंड (1) या अनुच्छेद 133 के खंड (1) या अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकॄति का प्रमाणपत्र दिया जाएं या नहीं  ,--
(क) यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो स्वप्रेरणा से कर सकेगा ; और
(ख) यदि ऐसा निर्णय, डिक्री , अंतिम आदेश या दंडादेश पारित  किए  जाने या दिए  जाने के ठीक पश्चात्  एयथित फक्षकार द्वारा या उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है तो करेगा।]
135. विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना—जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तबतक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे   विषयके संबंध में, जिसको अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, अधिकारिता और शक्ति यां होंगी यदि उस विषयके संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थीं   ।
जय हिंद
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शुभ रात्रि।
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