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भारतीय संविधान भाग 9 अनुच्छेद 243 "पंचायत"

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भारतीय संविधान भाग 9 अनुच्छेद 243 पंचायत
243. परिभाषाएं —इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
(क) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है ;
(ख) “ग्राम सभा” से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकॄत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है ;
(ग) “मध्यवर्ती स्तर” से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा  स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल , इस भाग के प्रयोजनों के लिए , लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर के रूप  में विनिर्दिष्ट करे ;
(घ) “पंचायत” से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए  अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है ;
(ङ) “पंचायत क्षेत्र” से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;
(च) “जनसंख्या” से ऐसी अंतिम पूर्व वर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए  हैं ;
(छ) “ग्राम” से राज्यपाल  द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप  में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है ।
जय हिंद।
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शुभ रात्रि।
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